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इथेनॉल पर वस्तु और सेवा कर की दर 18 से घटा कर पांच प्रतिशत की गई

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नई दिल्ली। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिश्रण के लिए इस्तेमाल इथेनॉल पर वस्तु और सेवा कर की दर सरकार ने 18 प्रतिशत से घटा कर पांच प्रतिशत कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में आज एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। गन्ना आधारित फीड स्टॉक जैसे भारी गुड़, गन्ने का रस, चीनी, चीनी सीरप से उत्पादित इथेनॉल का खरीद मूल्य सरकार द्वारा और खाद्यान्न आधारित फीड स्टॉक से बने इथेनॉल का खरीद मूल्य सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा वार्षिक आधार पर तय किया जाता है। इससे जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति – 2018 की अधिसूचना द्वारा देश में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिला है। यह नीति पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए इथेनॉल की आपूर्ति में वृद्धि के लिए जैव-इथेनॉल के उत्पादन के वास्ते कई फीडस्टॉक्स के उपयोग की अनुमति देता है।