मुंबई। देश में धीरे-धीरे अपना पैर पसार रहे ओमिक्रॉन के चलते अब पाबंदियों के बीच क्रिसमस और नए साल का जश्न मनेगा। ओमीक्रॉन के प्रसार को देखते हुए मुंबई पुलिस 16 दिसंबर (आज) से 31 दिसंबर तक शहर में 144 धारा लागू करेगी। साथ ही त्योहार के दौरान किसी बड़े आयोजन को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। मुंबई पुलिस ने अपने बयान में कहा कि किसी कार्यक्रम में केवल 50 फीसदी लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही कोरोना का टीका लगाने पर जोर दिया जाएगा।
धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते साथ ही सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर भी रोक रहेगी। आदेश में कहा गया है कि किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, कार्यक्रम और सभा में पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्ति होने चाहिए और ऐसे स्थानों पर सभी आने वाले लोग और ग्राहकों को कोरोनावायरस के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया जाएगा।
साथ ही बयान में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों की कर पाएंगे। महाराष्ट्र में यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों को या तो पूरी तरह से टीका लगाया जाएगा या उनके पास 72 घंटे में की गई आरटी-पीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट होगी।
मुंबई में बुधवार को कोरोनोवायरस के 238 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,65,934 हो गई है। हालांकि इस दिन वायरस के कारण कोई मौत नहीं हुई, शहर में मरने वालों की संख्या 16,360 है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन वैरिएंट के 32 मामले सामने आए हैं, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र भी शामिल है।