भोपाल
मध्यप्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद शुक्ला और एक मात्र सूचना आयुक्त राहुल सिंह का कार्यकाल इसी माह समाप्त हो रहा है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने वाली है और अब सरकार को इन पदों को भरने की फिर याद आई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 मार्च तक इन पदों को भरने के लिए आवेदन बुलाए है। राजनीतिक दल से संबद्ध व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस बार मुख्य सूचना आयुक्त के लिए वेतन ढाई लाख रुपए मासिक और सूचना आयुक्त के लिए वेतन सवा दो लाख रुपए मासिक तय किया गया है। इनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में भी राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से ठीक पहले अक्टूबर 2023 में सूचना आयुक्त के पदों को भरने के लिए बैठक बुलाई थी लेकिन तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने आनन-फानन में नौ अक्टूबर को बुलाई गई इस बैठक को लेकर आपत्ति जताई थी उन्होंने कहा कि वे लहार में है और रविवार शाम को बैठक की सूचना उनके कार्यालय को देकर सोमवार को सुबह नौ बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाई है। डॉ गोविंद सिंह को न तो बैठक का कोई एजेंडा भेजा गया न ही उम्मीदवारों की कोई सूची ही उन्हें भेजी गई। सिंह ने बैठक से तीन दिन पहले सूचना देने की मांग करते हुए बैठक में आने में असमर्थता जताई थी फिर आचार संहिता लागू हो जाने के कारण बैठक निरस्त कर दी गई थी।
इनका कार्यकाल हो चुका समाप्त
वर्ष 2010 से 2016 के बीच सूचना आयुक्त बने दिनेश चंद्र जुगरान, इकबाल अहमद, महेश पांडेय, गोपाल कृष्ण दंडोतिया सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनके अलावा आत्मदीप फरवरी 2019, सुखराज सिंह फरवरी 2019, डीपी अहिरवार नवंबर 2021, सुरेन्द्र सिंह जून 2021, राजकुमार माथुर फरवरी 2021, विजय मनोहर तिवारी अक्टूबर 2023, अरुण पांडेय जुलाई 2023, मार्च 2019 में सूचना आयुक्त बनाए गए गोपालकृष्ण मूर्ति का कार्यकाल दिसंबर 2021 में समाप्त हो गया इसी दिन नियुक्त हुए राहुल सिंह का कार्यकाल इसी माह समाप्त हो रहा है जबकि मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला का कार्यकाल भी इसी माह समाप्त हो रहा है। राज्य सूचना आयोग में मध्यप्रदेश सरकार एक मुख्य सूचना आयुक्त और दस सूचना आयुक्त पदस्थ कर सकती है।
ढाई लाख रुपए वेतन
मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन ढाई लाख रुपए मासिक और सूचना आयुक्त का वेतन सवा दो लाख रुपए तय किया गया है। नियुक्ति के समय पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पेंशन राशि घटाकर वेतन दिया जाएगा। वेतन के अलावा महंगाई भत्ता भी उन्हें दिया जाएगा।
यह रहेगी योग्यता
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्ति के लिए विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। संसद और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े विधानमंडल के सदस्य या लाभ का पद रखने वाले और राजनीतिक दल से संबद्ध व्यक्ति और कारोबार या कोई नौकरी करने वाले व्यक्ति सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बन पाएंगे। तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक के लिए नियुक्ति होगी। पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी।