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बिग-ब्रेकिंग – नाली भ्रष्टाचार मामलें में नपा अध्यक्ष को नहीं मिली रेगुलर बेल…अभी और रहना होगा जेल में…शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक स्वतंत्र तिवारी ने की पैरवी…जमानत पर चली घंटों बहस..

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मुंगेली/ मुंगेली नगर पालिका के बहुचर्चित व हाईप्रोफाइल नाली घोटाले के छह आरोपियों में से एक आरोपी नपाध्यक्ष संतूलाल सोनकर ने दिनांक 9 नवंबर को कोर्ट में सरेंडर किया था जहां उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गयी जिसके बाद उन्हें देवरी जेल भेज दिया गया। प्रथम नागरिक के जेल जाने के बाद से शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म देखा गया।
आरोपी नपा अध्यक्ष संतुलाल सोनकर की ओर से प्रस्तुत रेगुलर बेल एप्लिकेशन को सुनवाई उपरांत प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रबोध टोप्पो ने खारिज कर दी। जिससे जेल में बंद संतुलाल सोनकर की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं।
पूर्व में आरोपी नपा अध्यक्ष की अर्जी सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो गयी थी।
मुंगेली नगर पालिका द्वारा परमहंस वार्ड में 18 लाख की नाली निर्माण मामले में बिना निर्माण कार्य किये फर्जी दस्तावेज तैयार कर 13 लाख 21 हजार 8 सौ 18 रूपये ठेकेदार वसीम खान को भुगतान कर दिया गया था। जिसके बाद शिकायतों का दौर चला, जिसमें जांच के बाद नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर तत्तकालीन सीएमओ विकास पाटले, इंजीनियर जोएस तिग्गा लिपिक सियाराम साहू, लेखापाल आनंद निषाद पर धारा 420, 120 (B),409, 467, 468 एवं 471 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद तीन माह से सभी आरोपी फरार चल रहे थे पिछले माह अध्यक्ष सोनकर ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी लगायी थी जो खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक सप्ताह, फिर दो सप्ताह की राहत दी थी तथा सरेंडर कर मुंगेली कोर्ट में ही जमानत अर्जी लगाने का निर्देश भी दिया गया था. 11 नवंबर को अध्यक्ष सोनकर की राहत की अवधि समाप्त हो रही थी जिसके दो दिन पहले ही संतलाल सोनकर ने मुंगेली सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर जमानत की गुहार लगायी जिसे खारिज किया गया।
उसके बाद आरोपी संतुलाल सोनकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जमानत पर दिनांक 16 नवम्बर को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय में घंटों बहस हुई जिसके बाद न्यायाधीश प्रबोध टोप्पो ने आज दिनांक 17 नवंबर को निर्णय सुरक्षित रखा। आज दिनांक 17 नवम्बर को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रबोध टोप्पो ने आरोपी नपा अध्यक्ष संतुलाल सोनकर की रेगुलर (नियमित) जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय ने यह कहा निर्णय में –
आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 120(बी), 409, 467, 468, 471 भादवि के अंतर्गत सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर करीब 300 मीटर नाली निर्माण वित्तीय अनियमितता कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 13,21,818/- रूपये की शासकीय राशि को अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद मुंगेली के जिम्मेदार पद में पदस्थ होते हुये भी उक्त राशि गबन करते हुये धोखाधड़ी कर शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाने का अभियोग है जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। वर्तमान में अपराध विवेचना स्तर पर हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिये जाने पर निश्चित रूप से साक्षियों को प्रभावित करने से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्त व आवेदक संतूलाल सोनकर की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।