मुंबई। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर मुंबई की विशेष एनडीपीएस अदालत आज यानी बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। मामले में इससे पहले 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान जज वीवी पाटिल की कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने दशहरा और सप्ताहांत के चलते 20 अक्टूबर को आदेश सुनाने की घोषणा की थी।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख के 23 वर्षीय बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई तट पर कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर एक रेव पार्टी में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। इसक बाद 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वह फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। आर्यन खान के साथ एजेंसी ने सात अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था। इस मामले में विदेशी नागरिकों और कथित ड्रग तस्करों सहित कुल बीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
आर्यन खान के साथ सात अन्य लोगों को गिरफ्तार लोगों में मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट, इसमीत सिंह, मोहक जसवाल, गोमित चोपड़ा, नूपुर सतीजा और विक्रांत छोकर के नाम शामिल हैं। मामले में जांच कर रही एजेंसी के अधिकारियों ने बताया था कि उन्होंने छापेमारी के दौरान 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए (एक्स्टसी) की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपये नकद जब्त किए थे।
वहीं, आर्यन खान की जमानत याचिका में उनके वकील ने कहा कि वह निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि आर्यन खान से कोई वसूली नहीं हुई है और एनसीबी के कब्जे में उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। दूसरी तरफ एनसीबी ने अदालत में आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उसने ड्रग्स का सेवन किया और व्हाट्सएप चैट के आधार पर वह
अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी रैकेट` का हिस्सा था। एनसीबी ने कहा कि आर्यन बड़ी मात्रा में ड्रग्स का कारोबार करता था और उसके फोन से बरामद चैट में पैसे के लेन-देन के सबूत थे।
वहीं, इससे पहले आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट से कहा था कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि आर्यन काफी सालों से प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन कर रहा है। इतना ही नहीं उसने दूसरे देशों में भी नशा किया है।