मुंबई
डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को चेक बाउंस मामले में राहत मिल गई है। 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। शनिवार को जामनगर कोर्ट ने उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही 2 करोड़ का फाइन भी लगाया था। अब कोर्ट ने आदेश पर 30 दिन की रोक लगा दी है। डायरेक्टर के वकील बिनेश पटेल ने कन्फर्म किया है कि उन्हें जमानत दे दी गई है क्योंकि कोर्ट ने अगले 30 दिनों के लिए अपने फैसले पर रोक लगा दी है।
सजा पर 30 दिन की रोक
वकील ने बात करते हुए इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। वकील ने कहा, 'कोर्ट ने अपने फैसले पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी है और राजकुमार संतोषी को जमानत दे दी है क्योंकि हमने फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगा था।'
ऊपरी कोर्ट में करेंगे अपील
वकील ने कहा, 'राजकुमार संतोषी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि उन्होंने पैसे लिए थे। दूसरे पक्ष ने यह स्वयं स्वीकार किया कि थर्ड पार्टी ने शिकायतकर्ता से उन पैसों को कलेक्ट किया था। थर्ड पार्टी ने 10-10 लाख रुपये के बदले ग्यारह चेक दिए थे, जिसकी जानकारी संतोषी को नहीं थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया और हमारे खिलाफ फैसला सुनाया। हम इन बिंदुओं के साथ ऊपरी कोर्ट में अपील करेंगे।'
क्या है पूरा मामला
जामनगर के व्यवसायी अशोक लाल ने चेक बाउंस की शिकायत की थी। उनका दावा था कि राजकुमार संतोषी ने 10 लाख के 10 चेक दिए वो बाउंस हो गए। शनिवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अशोक लाल के वकील पीयूष भोजानी ने कन्फर्म किया था कि डायरेक्टर को कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई। वकील के मुताबिक, उनके क्लाइंट अशोक लाल ने राजकुमार संतोषी की फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये दिए थे। शिकायत में कहा गया कि जब बैंक में चेक जमा कराया गया तो वो बाउंस हो गए। व्यवसायी ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने फिल्ममेकर से संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहे।