Home छत्तीसगढ़ कार्यपालन अभियंता को निगम आयुक्त ने थमाया कारण बताओ नोटिस…

कार्यपालन अभियंता को निगम आयुक्त ने थमाया कारण बताओ नोटिस…

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नियम,शर्तों के विपरीत जाकर किया गया था ट्रैफिक सिंगनल संचालन का अनुबंध
निगम ने एजेंसी के साथ अनुबंध और कार्यादेश को किया निरस्त
भिलाई।
निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने वैशाली नगर जोन में पदस्थ कार्यपालन अभियंता टी.के. रणदिवे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा है। मामला ट्रैफिक सिग्नल के अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। नेहरू नगर एवं खुर्सीपार चौक में ट्रैफिक सिग्नल के स्थापना, संचालन, संधारण के लिए निगम ने रुचि की अभिव्यक्ति के तहत ए. एस. एडवरटाइजर्स के साथ अनुबंध कर कार्यादेश जारी किया है। इसके प्रक्रियाओं में बड़ी गड़बड़ी की बात सामने आई थी और मामला निगम आयुक्त तक पहुंचा। आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के निर्देश दिए। जब जांच हुई तो कई सारी गड़बडिय़ां उजागर हुई है। प्रारंभिक परीक्षण एवं जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि ट्रैफिक सिग्नल के संचालन, संधारण एवं स्थापना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किए जाने तथा नियम शर्तों का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिया गया परंतु जब दरें प्राप्त हुई तब अनुबंध एवं कार्य आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई। जबकि महापौर परिषद ने यूनीपोल के लिए 18 नवंबर 2020 को राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर दर का निर्धारण किया था परंतु फिर भी ट्रैफिक सिग्नल के मामले में वर्ष 2016 के प्राप्त दरो को निविदा समिति में रखा गया और 2020 एवं 2016 के दरों का तुलनात्मक औचित्य का भी ध्यान नहीं रखा गया।
पूर्व स्वीकृत दर का लगभग 4 गुना कम दर पर अनुशंसा दे दी गई। रुचि की अभिव्यक्ति के नियम, शर्तों के विपरीत जाकर एजेंसी से अनुबंध किया गया तथा एजेंसी को सक्षम स्वीकृति के बिना ही लगभग 4 गुना अधिक साइज पर कार्य आदेश दे दिया गया। इसके साथ ही ट्रैफिक विभाग के द्वारा अनुशंसित स्ट्रक्चर की स्वीकृति, अनुमति, अनुमोदन, सक्षम प्राधिकारी/विभाग से प्राप्त नहीं किया गया। ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित इस पूरे मामले में रुचि की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, निविदा समिति, अनुबंध तथा कार्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नियम एवं शर्तों के विपरीत पाया गया है। साथ ही भिलाई निगम को लगभग 4 गुना कम राजस्व की प्राप्ति और एजेंसी को 4 गुना अधिक विज्ञापन यूनीपोल साइज की अनुमति से निगम को गंभीर आर्थिक क्षति हुई है। इन सभी मामलों को देखते हुए निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने कार्यपालन अभियंता टी.के. रणदिवे को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा है।
निगम ने एजेंसी के साथ किए गए अनुबंध और कार्य आदेश को किया निरस्त भिलाई निगम ने ट्रैफिक सिग्नल के स्थापना एवं 5 वर्षों तक संधारण, संचालन, के लिए जारी किए गए कार्य आदेश एवं अनुबंध को निरस्त कर दिया है। कार्य आदेश मैसर्स ए. एस. एडवरटाइजर्स आनंद भवन रायपुर को दिया गया था। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने इस संबंध में मैसर्स ए. एस. एडवरटाइजर्स को पत्र प्रेषित कर कहा है कि स्टैंडर्ड ट्रैफिक पोल पर जो विज्ञापन पटल प्रदर्शित किया जा रहा है वह निर्धारित मापदंड के अनुरूप प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यातायात में बाधक है और नियम, शर्तों का उल्लंघन है। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए बिना अनुमोदन के त्रुटिपूर्ण वित्तीय अनियमितता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एजेंसी के साथ किए गए अनुबंध एवं जारी कार्य आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। एजेंसी के द्वारा लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल एवं विज्ञापन बोर्ड को भी तीन दिवस के भीतर हटाने एजेंसी को कहा गया है।