नईदिल्ली
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने पेटीएम को बैंकिंग सर्विस देने से रोक दिया है. अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) अगले महीने की शुरुआत में अपना ऑपरेटिंग लाइसेंस भी खो सकता है. इसका सीधा मतलब होगा कि पेटीएम बैंकिंग सर्विस (Paytm Banking Service) को संचालित नहीं कर पाएगा. RBI ने बुधवार को Paytm की मूल कंपनी के 49% हिस्सेदारी वाले पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नियमों का पालन नहीं करने पर मोबाइल वॉलेट बिजनेस के साथ ही अन्य गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया था.
आरबीआई का आदेश है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) से जुड़े गतिविधियों को 29 फरवरी के बाद बंद कर दिया जाएगा. RBI ने आगे कहा कि ग्राहकों को पेटीएम वॉलेट और इस बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जमा करना चाहिए. हालांकि ये जमा की गई रकम को निकाल सकते हैं. बुधवार को इस खबर के आते ही गुरुवार और शुक्रवार को पेटीएम के शेयरों (Paytm Share) में रिकॉर्ड 20-20 फीसदी की गिरावट हुई.
कैंसिल हो सकता है लाइसेंस
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक 29 फरवरी की समय सीमा के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है. इसका मतलब है कि कोई भी नई रकम आप पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) अकाउंट में नहीं जमा कर पाएंगे. साथ ही वॉलेट में भी पैसा नहीं जमा किया जा सकता है. हालांकि अगर आपका पहले से इसमें जमा है तो उसे निकाला जा सकता है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और पेटीएम के प्रतिनिधित्व के आधार पर आरबीआई का निर्णय बदल सकता है.
पेटीएम को हुआ तगड़ा नुकसान
पेटीएम 2021 के अंत में बहुत धूमधाम से अपना आईपीओ लेकर आया था, लेकिन तब से इसका स्टॉक 70 फीसदी से ज्यादा गिर चुका है. वहीं पिछले दो दिनों के दौरान पेटीएम के शेयर 40 फीसदी से ज्यादा गिर चुके हैं. इस कारण इसके मार्केट कैप में 2 अरब डॉलर की गिरावट आई है.
कई बार जारी की गई चेतावनी
गौरतलब है कि आरबीआई ने पेटीएम द्वारा नियमों के पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की है. इससे पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को कई बार चेतावनी जारी कर चुका था. बैंक लंबे समय से उचित ग्राहक-जानकारी दस्तावेज के बिना कस्टमर्स को जोड़ रहा था. वहीं रुपये की लेनदेन भी लिमिट से ज्यादा की जा रही थी.