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इमरान खान और बुशरा बीबी को गैर-इस्लामिक निकाह के मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई

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इस्लामाबाद
पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार (3 फरवरी) को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों को गैर-इस्लामिक निकाह के मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई. इमरान खान की पत्नी के पहले पति खावर मनेका ने इसे लेकर मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दो विवाहों के बीच अनिवार्य विराम या इद्दत का पालन करने की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है.

जेल में हुई 14 घंटे की सुनवाई
इमरान की पूर्व पत्नी मानेका ने भी पर उन पर शादी से पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का आरोप लगाया था. रावलपिंडी की अडियाला जेल में 14 घंटे की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने शुक्रवार की रात को सुनवाई पूरी की, जहां इमरान खान कई मामलों के कारण सितंबर 2023 से बंद हैं.

कोर्ट में पूर्व पत्नी से हुई बहस
रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार (2 फरवरी) को कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से अतिरिक्त गवाह पेश करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने बेल की याचिका को भी खारिज कर दिया था. रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान गुरुवार (1 फरवरी) को कोर्ट में इमरान खान और मानेका के बीच तीखी नोंकझोंक हुई और उन्होंने एक-दूसरे पर आरोप लगाए.

एक समय पर वे अपने बयानों को साबित करने के लिए पवित्र कुरान की शपथ लेने के लिए तैयार थे, लेकिन जब जज ने उनसे कहा कि ऐसा करने से वे बहस का अधिकार खो देंगे तो वे रुक गए. मानेका ने कोर्ट में ये भी कहा कि इमरान खान ने उनका पारिवारिक जीवन बर्बाद कर दिया था, जिसके कारण उनकी बेटी को तलाक का सामना करना पड़ा. बुशरा बीबी ने इस मामले को लेकर कहा, "मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है. मैं झुकूंगी नहीं."

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