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परीक्षाओं में धांधली वाला बिल लोकसभा में हुआ पेश, 10 साल की जेल, एक करोड़ रुपए का जुर्माना

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 नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने वाला विधेयक आज, सोमवार को लोकसभा में पेश कर दिया। परीक्षा का पेपर लीक कराने या सॉल्वर गैंग चलाने वालों सख्त कार्रवाई वाले इस विधेयक में 10 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है। वहीं मामले में एक करोड़ रुपए तक का फाइन निर्धारित है।

 

परीक्षाओं में धांधली पर सख्ती से जुड़े इस विधेयक का नाम  'लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) विधेयक 2024' है जिसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया। पिछले कुछ समय में परीक्षाओं का पेपर लीक होने की कई खबरें आई थीं जिनमें प्रमुख राजस्थान शिक्षक भर्ती पेपर लीक, हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती के लिए सीईटी पेपर लीक, गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर लीक और बिहार कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक केस प्रमुख हैं। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में उच्च स्तर की पारदर्शिता लाने, सुचिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। वहीं जो अभ्यर्थी परीक्षाओं में इमानदारी से मेहनत करना चाह रहे हैं इस पारदर्शिता का इनाम मिलेगा औैर उनका भविश्य सुरक्षित रहेगा।

 

लोक परीक्षा विधेयक 2024 की खास बातें:

यह बिल छात्रों को प्रभावित किए बेगैर संगठित गैंग, माफिया और जो परीक्षाओ में धांधली करने से जुड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी भी पेपर लीक में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी बख्शा नहीं जाएगा। लोक परीक्षाओं के लिए बली हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमिटी परीक्षा का अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आने वाले समय में कम्प्यूटराइज्ड परीक्षा आयोजित कराने के लिए अपने सुझाव देगी।

 

समिति की ओर से परीक्षा के प्रयोग में लाये जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी एक प्रोटोकॉल विकसित करेगा। इसके लिए आईटी सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर फुलप्रूफ व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे कि परीक्षा केंद्रों का इलेट्रॉनिक सर्विलांस और आईटी फिजिकल इंफ्रस्ट्रक्चर भी परीक्षाओं के लिए खड़ा किया जाएगा।

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