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नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर अस्पतालों पर कार्यवाही…कई अस्पताल जांच टीम के पहुंच के बाहर…मेडिकल स्टोर, आयुर्वेद और पैथोलॉजी का बोर्ड, अंदर हो रहा ईलाज…

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कई अस्पताल जांच टीम के पहुंच के बाहर…कई जगह मेडिकल स्टोर, आयुर्वेद और पैथोलॉजी का बोर्ड, अंदर हो रहा अंग्रेजी ईलाज…

मुंगेली/ कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में संचालित अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर कार्यवाही की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र पैकरा ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित ए. बी. लैब में अनुबंधित लैब टैक्निशियन नहीं होने पर लैब को 07 दिवस के लिए बंद किया गया। इसी तरह महिमा हास्पिटल में ऑपरेशन थियेटर का कल्चर रिपोर्ट नहीं होने तथा मरीजों का केशसीट अपूर्ण पाए जाने पर आपरेशन थियेटर को 07 दिवस के लिए सील किया गया। साथ ही अवध लाईफ केयर हास्पिटल में आईपीडी व ओटी रजिस्टर अपूर्ण पाए जाने पर दो दिवस के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान हास्पिटल संचालकों को छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 अंतर्गत संचालित करने तथा नर्सिंग होम एक्ट का पालन करने निर्देशित किया गया।
मुंगेलीवासियों के बताए अनुसार मुंगेली में ऐसे कई छोटे और बड़े अस्पताल हैं जिन पर जांच अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता या वे इनसे दूरी बनाते नजर आते हैं, कई ऐसे अस्पताल भी हैं जो पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर और आयुर्वेद उपचार का बोर्ड लगा उनकी आड़ में अंग्रेजी तकनीकों, दवाओं और इंजेक्शन का भोलेभाले मरीजों पर बहुत उपयोग कर रहे हैं, और मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं, साथ ही मनमाने कीमत पर भी दवाइयां बेची जा रही हैं, अपने पास से ही दवा देकर उनसे ज्यादा रकम वसूल ली जाती हैं, जिससे शासन द्वारा संचालित जेनेरिक दवाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि ऐसे अस्पतालों को भी चिन्हाकित कर कार्यवाही की जानी चाहिए।