नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व जेएनयू छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 31 जनवरी तक के लिए टाल दी। दिल्ली दंगों में यूएपीए के तहत खालिद सलाखों के पीछे हैं। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कई वजहों से मामले को स्थगित कर दिया। यूएपीए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ खालिद की जमानत याचिका पर अब अगले सप्ताह बुधवार को सुनवाई होगी। 10 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के सुनवाई टालने के अनुरोध पर शीर्ष अदालत ने आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा था, ''हम कोई स्थगन नहीं देंगे… ऐसा लगेगा कि कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं कर रही है।''
इसके अलावा, इसने इस बात पर जोर दिया था कि मामले की सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि खालिद सलाखों के पीछे है। हालांकि, सिब्बल और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा बार-बार मनाए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और स्पष्ट किया था कि वह लिस्टिंग की अगली तारीख पर स्थगन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने 18 अक्टूबर, 2022 को नियमित जमानत की मांग करने वाली खालिद की अपील को खारिज कर दिया था।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़े षडयंत्र मामले में शामिल लगभग दर्जन भर लोगों में खालिद और शरजील इमाम शामिल हैं। फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में दंगे भड़क उठे थे, नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी और समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई और 700 लोग घायल हो गए।