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CV रमन यूनिवर्सिटी द्वारा बिना अनुमति डिग्री जारी करने और फर्जी अंकसूची बनाने मामले में हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब देने दिया अंतिम अवसर…जवाब पेश न करने की स्थिति में देना होगा 1-1 लाख का हर्जाना…याचिका में CBI जांच की भी मांग…

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बिलासपुर/ सी वी रमन यूनिवर्सिटी के क्रिया कलाप को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्य वाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा एवं न्यायाधीश रजनी दुबे की खंड पीठ ने 4 सप्ताह में सभी उत्तरवादीयो को जवाब पेश करने हेतु निर्देशित किया है।
वही उक्त प्रकरण मे बार बार उत्तरवादियों द्वारा समय लेकर जवाब न प्रस्तुत करने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति को स्वीकार करते हुए निर्देशित किया की 4 सप्ताह मे जवाब प्रस्तुत न करने पर सभी उत्तरवादी याचिकाकर्ता को एक एक लाख रुपए हर्जाना देंगे।
याचिकाकर्ता आरती सिंह की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने मामले मे पैरवी की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 सितम्बर से प्रारंभ होने वाले सप्ताह मे रखी गई है।

यह हैं मामला –


छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री व बिना अनुमति कोर्स चलाने के मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। डॉ. आरती सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में बिना अनुमति डिग्री जारी की है और फर्जी अंकसूची बनाने एवं मृत व्यक्ति के नाम से मार्कशीट जारी किये जाने का भी उल्लेख दायर याचिका में किया गया था, मामले की सुनवाई करते हाईकोर्ट ने सीवी रमन विश्वविद्यालय को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि तत्काल ही इस विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के अधीन हस्तांतरित करें और फर्जी डिग्री का रैकेट के विरुद्ध एसआईटी गठित कर जांच कराएं। साथ ही याचिका में बताया गया है कि गुजरात सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए लिखा गया था परंतु उक्त रिपोर्ट पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं की गई जो कि संदेहास्पद है, इसलिए सीबीआई अथवा अन्य निष्पक्ष जांच एजेंसी से पूरे मामले की जांच कराए।