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अफस्पा के तहत अगले 6 महीने तक नगालैंड अशांत घोषित

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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) की अवधि छह माह और बढ़ा दी है। मंत्रालय ने इस बाबत बुधवार को नागालैंड में अफस्पा को 31 दिसंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया।
मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी कर बताया, सरकार की राय है कि पूरा नागालैंड राज्य इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि लोगों की मदद के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग जरूरी है। इसलिए अब केंद्र सरकार सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम 1958 की धारा तीन का प्रयोग करते हुए पूरे राज्य को ‘अशांत’ घोषित करती है।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2020 को नागालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करते हुए 6 माह तक के लिए 30 जून तक राज्य में अफस्पा लागू किया था।