न्यायालय ने दो दिनों में मांगा था राज्य सरकार से जवाब
बिलासपुर। प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण में आरक्षण को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 4 मई की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सामाजिक, आर्थिक आधार पर वैक्सीनेशन को लेकर फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि टीकाकरण में भेदभाव करना सही नहीं होगा। बीमारी अमीर और गरीब देखकर नहीं आती। इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती. डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार ही टीकाकरण होना चाहिए।
बता दें कि हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता की मांग पर इस पूरे मुद्दे की स्पष्ट पॉलिसी बनाने के लिए समय दिया था। हाईकोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को दो दिन में नीति बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 18+ का टीकाकरण को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। टीके नहीं होने के कारण कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में ताले लगा दिए गए हैं।