रायपुर। प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार जिलों में लगाए गए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने जा रही है। राजधानी रायपुर और दुर्ग में कोरोना के मामलों में आई कमी को ध्यान में रखते हुए अधिक छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पत्र में लॉकडाउन के दौरान बाजार, होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए), मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), पान और सिगरेट की दुकान, शराब की दुकानें, टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, व अन्य रिसॉर्ट्स), सड़क किनारे लगने वाली स्ट्रीट फूड के ठेले और भोजनालयों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही नहीं नाई की दुकानें, पार्क, मंडी – सभी प्रकार (लोडिंग/अनलोडिंग के समय को छोड़कर), जिम और सभी प्रकार के सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी रहेगी।
आंध्रप्रदेश में मिले कोरोना के बहुत ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन का जिक्र करते हुए बस्तर संभाग के जिलों के कलेक्टरों को पूरी सावधानी बरतते हुए बार्डर कंट्रोल को सख्ती से लागू करने के अलावा बार्डर पर चेकिंग और टेस्टिग को बेहतर करने और लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए कहा गया है।