नईदिल्ली
दिल्ली ना बनें, मुंबई वाले ही रहें…', प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने ये बड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति कई जगहों पर चिंताजनक है.
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की पीठ ने सुनवाई के दौरान प्रदूषण पर बात की. साथ ही आदेश दिया कि मुंबई में बस दो घंटे पटाखे फोड़ सकेंगे. इससे पहले वहां पटाखे फोड़ने के लिए तीन घंटे की इजाजत थी.
बता दें कि पहले कोर्ट ने रात 7 से 10 बजे तक की इजाजत दी थी. लेकिन अब इसे रात 8 से 10 बजे तक सीमित कर दिया गया है.
झारखंड में भी दो घंटे का नियम
मुंबई से पहले झारखंड राज्य में भी पटाखों पर पाबंदी लगी है. झारखंड में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को दिवाली को लेकर गाइडलाइंस जारी की थीं. इसमें कहा गया कि लोग दिवाली की रात सिर्फ दो घंटे के लिए ही पटाखे जलाएं.
आदेश में कहा गया है कि दीपावली की रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ें. इसके अलावा छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि त्योहारों के समय भी पटाखे मात्र दो घंटे चलाए जाएंगे. राज्य में ऐसे ही पटाखों की बिक्री करने को कहा गया है जिनकी आवाज 125 डीबी (ए) से कम हो.
बता दें कि बिहार और झारखंड में दिवाली से लेकर छठ तक पटाखों की वजह से प्रदूषण बढ़ने का खतरा बना रहता है. इस बार 12 नवंबर को दिवाली है, इससे पहले ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं. इसमें पटाखे छोड़ने का समय निर्धारित किया गया है.
आदेश में बताया है कि झारखंड की एयर क्वालिटी फिलहाल अच्छी है. इसे बरकरार रखने के लिए निर्धारित समय में ही पटाखें फोड़ें. झारखंड में पटाखे छोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे के बीच निर्धारित किया गया है.
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की टाइमिंग
जेएसपीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि इसी तरह की अनुमति गुरुपर्व, छठ, क्रिसमस और नव वर्ष पर दी जाएगी। हालांकि, टाइमिंग अलग हो सकती है। जेएसपीसीबी के सदस्य सचिव वाईके दास ने कहा कि गुरुपर्व पर इच्छुक लोग रात आठ बजे से 10 बजे तक पटाखे जला सकते हैं। वहीं, छठ पर यह अवधि सुबह छह बजे से आठ बजे तक रहेगी। क्रिसमस और नए साल पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे जला सकते हैं।
इसलिए दी गई है दो घंटे पटाखे जलाने की छूट
वाईके दास ने कहा कि झारखंड के सभी जिलों के शहरी इलाकों में हवा की गुणवत्ता अच्छी से लेकर संतोषजनक श्रेणी में है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। जेएसपीसीबी ने अपने आदेश में कहा कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
छठ-न्यू ईयर को लेकर भी होगी टाइमिंग
दिवाली का त्योहार 12 नवंबर यानी रविवार को है। बड़ी संख्या में लोग इस त्योहार पर पटाखे जलाने की सोचते हैं। हालांकि, प्रदूषण स्तर को देखते हुए कई जगहों पर ये बैन है। हालांकि झारखंड में एयर क्वालिटी ठीक है ऐसे में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखे छोड़ने को लेकर कुछ राहत दी है। लोग अब दो घंटे यानी रात में 8 से 10 बजे तक पटाखे जला सकते हैं।