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प्रत्याशी के स्वागत में हवाई फायर, आरोपी पर केस, चुनाव अधिकारी ने नेताजी को थमाया नोटिस

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अलवर.

राजस्थान के अलवर जिले के कठूमर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची के स्वागत सम्मान के दौरान एक युवक ने अवैध हथियार से हर्ष फायरिंग कर दी। इसका वीडियो वायरल के बाद निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की है।

जानकारी के अनुसार कठूमर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची गांव कटहेड़ा में जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीण खींची के स्वागत-सम्मान में जयकारों, माला साफा पहना रहे थे, तभी एक युवक आया और उसने अवैध हथियार से हर्ष फायरिंग कर दी। इससे वहां अफरातफरी का माहौल हो गया। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में आने के बाद कठूमर के पुलिस उपाधीक्षक अशोक चौहान, थानाधिकारी खेड़ली मय दल बल से मौके पर पहुंचे और हर्ष फायरिंग करने वाले के बारे में जानकारी ली। डीएसपी अशोक चौहान ने बताया कि हर्ष फायरिंग हुई है, जिसमें आरोपी की पहचान कटहेड़ा निवासी अग्नि मीना के रूप में हो गई है। पुलिस ने अवैध हथियार से हर्ष फायरिंग करने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम बनाई गई हैऔर शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीओ  कठूमर अशोक चौहान ने कहा कि चुनावों में ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा प्रत्याशी ने बताई साजिश
भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची ने विरोधियों की साजिश बताते हुए कहा कि  वो स्वागत सम्मान में जयकारों माला साफा पहनने में व्यस्त थे।  मुझे जानकारी नहीं कि यहां कोई हर्ष फायरिंग हुई है या किसने हर्ष फायरिंग की। उन्होंने बताया कि चुनावों में जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है जिससे विरोधी बौखला गए हैं। उन्होंने मेरा माहौल बिगाड़ने के लिए यह साज़िश की है।

प्रत्याशी को नोटिस
विधानसभा क्षेत्र कठूमर के रिटर्निंग अधिकारी  सुनील कुमार ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत विधानसभा क्षेत्र कठूमर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश खींची के स्वागत के दौरान हर्ष फायरिंग जो कि प्रथमदृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अतः भाजपा प्रत्याशी रमेशी खींची को दो दिन में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। नियत समय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए भारत निर्वाचन आयोग के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।