मेडिकल प्रयोजन, एलपीजी गैस, पीडीएस, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन और श्रमिकों के भुगतान की अनुमति होगी
आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी
कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश
रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह द्वारा रायगढ़ जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 14 से 27 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उक्त अवधि के दौरान जिले के समस्त बैंक कार्यालयीन समय में केवल कार्यालयीन स्टाफ हेतु ए.टी.एम.में नकदी भरने के लिए खोले जा सकेंगे। आम आदमी के लिए प्रवेश पूर्णत: वर्जित होगा को विलोपित करते हुए उपरोक्त अवधि के दौरान को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक/शाखाएँ प्रात: 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी।
उपरोक्त अवधि के दौरान ए.टी.एम. में नकदी भरने के अतिरिक्त मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, डीजल/पेट्रोल पंप, एल.पी.जी.,पी.डी.एस./केरोसिन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेने-देन/ श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नही होगी। इस के लिए शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत् आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।