सुकमा । कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। यह लॉकडाउन 20 अप्रैल से 1 मई तक रहेगा।
उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकानों के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलवरी को प्राथमिकता देंगे । पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन , ए.टी.एम. , केश वैन , अस्पताल / मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस . एल.पी.जी.परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन , एयरपोर्ट / रेल्वे स्टेशन / अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड से संचालित ऑटो / टैक्सी , विधि मान्य ई – पास धारित करने वाले वाहन , एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक , परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर , दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
फल , सब्जी हेतु केवल स्ट्रीट वेंडरों अर्थात ठेला / साईकिल में रखकर गली – मोहल्लों / कॉलोनियों में प्रातः 07.00 से दोपहर 12.00 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी । नगरीय क्षेत्रों की सीमा से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबा / रेस्टोरेंट को केवल टेकअवे ( Take away ) हेतु रात्रि 10.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी ।
दुग्ध विक्रय / वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की अनुमति प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 09.00 तक ही होगी । एल.पी.जी.गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे । 9 . निर्माण ईकाईयों को अपने कैम्प्स के भीतर ( onsite ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पूर्व अनुमति से संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी । 10 . उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी । सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल , पार्क , आदि आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे एवं मार्निंग / इवनिंग वॉक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में आयोजित करने एवं अधिकतम 10 व्यक्तियों के शामिल होने की शर्त पर अनुमति होगी । इसी प्रकार अंत्योष्टि , दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है । किन्तु उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए संबंधित तहसीलदार से पूर्वानुमति आवश्यक होगी । 12 . सभी प्रकार की सभा , जुलूस . सामाजिक , धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी । उपरोक्त अवधि में सुकमा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय / अर्द्ध शासकीय / निजी कार्यालय / बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम , पोस्टल / कोरियर सेवाएं से जुड़े कार्यालय , रेक प्वाईंट पर लोडिंग – अनलोडिंग का कार्य , खाद्य सामग्री के थोक परिवहन , धान मिलिंग हेतु परिवहन , उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी । किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे । इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन , जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं के परिवहन कार्य में संलग्न हैं , उन्हें भी आपात स्थिति में परिवहन की अनुमति होगी । उपरोक्त आदेश में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे । कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा । समस्त अधिकारी / कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे । आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में वाहन चालक सहित अधिकतम 03. ऑटो में वाहन चालक सहित 03 एवं दो पहिया वाहनों में 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति , यात्रा संबंधी दस्तावेजों के साथ होगी । रेल्वे स्टेशन , एयरपोर्ट , बस स्टैंड , हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो / टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा । अपरिहार्य परिस्थितियों में सुकमा जिले से अन्यत्र आने – जाने वाले यात्रियों को ई – पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा । तथापि प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा पोस्टल / टेलीकॉम , हॉस्पिटल या कोविड -19 डयूटी में संलग्न अधिकारी / कर्मचारियों / चिकित्सकों / निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की दशा में नियोक्ता द्वारा जाई आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।