Home छत्तीसगढ़ कोरोना जांच में सहयोग नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई : कलेक्टर

कोरोना जांच में सहयोग नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई : कलेक्टर

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जगदलपुर। कोरोना जांच में सहयोग नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। प्रभारी कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जिला प्रशासन द्वारा एहतिहात के तौर पर धारा 144 प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। आम नागरिकों की कोरोना से बचाने के लिए टेस्टिंग और ट्रैसिंग की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। परंतु कुछ लोग कोरोना टेस्ट के दौरान जानबूझकर अपना सही मोबाईल नंबर एवं पता की सही जानकारी नहीं देते है, जिससे ऐसे लोगों के पाॅजिटिव आने पर उन्हे तत्काल टेªस करके मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने में विलंब होता है। इस स्थिति में व्यक्ति के अन्य लोगों से लगातार संपर्क में रहने से कोरोना के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। पाॅजिटीव पाए जाने पर 24 घंटे के भीतर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलबध कराने के लिए कोरोना में सहयोग करने के साथ ही टेस्ट हेतु सैंपल देने के दौरान अपना सही मोबाईल नंबर एवं सही निवास का पता टेस्टिंग टीम को उपलब्ध कराने की अपील की गई है। साथ ही मोबाईल नंबर एवं निवास का पता की जानकारी गलत देने पर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की की चेतावनी भी दी गई है।
कोविड से संबंधित जानकारी एवं कोविड के लक्षण दिखाई देने पर जांच हेतु जिला कार्यालय कोविड कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07782-223122, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दूरभाष नम्बर 07782-222281 तथा बस्तर नोनी के हेल्पलाईन नंबर 9311042990 पर जानकारी दी जा सकती है।