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धरना और जुलूस के लोए अनुमति लेनी जरूरी; कलेक्टर ने लगाई धारा 144

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गरियाबंद.

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही गरियाबंद में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने पीसी की। चुनाव को लेकर जिले में निशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले में आदर्श आचरण संहिता और धारा 144 भी लागू कर दी है और रैली, जुलूस साथ ही सभा के लिए अनुमति लेनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले में निर्वाचन की तैयारी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ सहित गरियाबंद जिले में भी आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आयोग के अनुसार, गरियाबंद जिले में द्वितीय चरण में मतदान 17 नवंबर 2023 को एवं मतगणना 3 दिसंबर 2023 को किया जाना है। इसके लिए नाम निर्देशन की शुरुआत 21 अक्टूबर 2023 को होगी 30 अक्टूबर 2023 को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। विधानसभा क्षेत्र 54-राजिम हेतु अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष एवं 55- बिन्द्रानवागढ़ हेतु कलेक्टर न्यायालय कक्ष संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद मे नाम निर्देशन की कार्रवाई रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जायेगी।

कलेक्टर ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु विधानसभावार 9-9 टीम उड़नदस्ता, स्थैतिक निगरानी दल, विडीयो निगरानी दल एवं 1-1 टीम वीडियो अवलोकन टीम का गठन किया जा चुका है। जो 24 घंटे कार्यरत रहेगी। विधानसभावार सम्पत्ति विरूपण टीम (शहरी क्षेत्र हेतु 4 टीम एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 5 टीम), निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीम (1-1 टीम), जिला स्तरीय आदर्श आचरण संहिता टीम, जिला स्तर पर मीडिया अनुवीक्षण टीम गठन किया जा चुका, जो 24 घंटे कार्यरत रहेगी। जिले में धारा 144 लागू रहेगी। किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस सभा अथवा रैली का प्रदर्शन जिला दण्डाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जा सकेगा।