Home छत्तीसगढ़ बैंक से लेन-देन पर चुनाव आयोग की पैनी नजर

बैंक से लेन-देन पर चुनाव आयोग की पैनी नजर

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रायपुर.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने कई जरूरी निर्देश जारी जारी किए हैं। प्रदेश में चुनाव को शांतिपूर्वक करने के लिए रायपुर कलेक्टर ने बैंकर्स की बैठक ली है। चुनावी समय में बैंक खाताओं में होने वाले संदेहास्पद लेन-देन पर निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से भी होने वाले लेन-देन पर कड़ी नजर रहेगी। रायपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले के बैंकिंग संस्थाओं की बैठक ली है।

इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रत्याशियों का जीरो बैलेंस खाता खोला जाए। चुनाव के समय बैंक खाताओं से होने वाले संदेहास्पद लेन-देन, किसी खाते से अधिक संख्या में पैसे की निकासी और एक ही दिन में अलग-अलग नाम से निकासी की सूचना दी जाए। उन्होंने कहा कि लेन-देन की सभी रिकॉर्डिंग को सीसीटीवी में सेव किया जाए। इसके साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से होने वाले लेन-देन की भी निगरानी की जाए। किसी बैंक खाता यूपीआई के माध्यम से लगातार कैश ट्रांजेक्शन किया जा रहा है या किसी बैंक खाता जिस पर काफी समय से लेन-देन ना हुआ हो और उस खाते से ही लेनदेन किया जाता है, तो इसकी सूचना भी दी जाए। कलेक्टर ने बैंकर्स को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिए हैं।

इस दौरान रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी खाते से एक लाख से अधिक का लेन-देन किया जाता है और छोटी-छोटी राशियों के संदेहास्पद लेन-देन, एक ही जगह के एटीएम से बार-बार निकासी होने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बताया गया कि बैंकों के माध्यम से कैश फ्लो की निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग की इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम एप में सुविधा है। सरकारी प्राइवेट बैंकों का सभी विवरण ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री करना अनिवार्य है। बैंकों की ओर से पैसों की लेनदेन करने के लिए  ऑनलाइन पोर्टल में डीएलबीसी लॉगिन के माध्यम से प्रोफाइल बनाकर लॉगिन करना पड़ेगा। इसकी पूरी जानकारी भी एंट्री करना पड़ेगा।