मुंगेली/ तालाब पाट अवैध रूप से बन रहे विशालकाय काम्प्लेक्स को अनुमति न देने एवं उसे तोड़ने की कार्यवाही करने के संबंध में अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता स्वतंत्र तिवारी की शिकायत पर कलेक्टर कार्यालय से मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं निर्माण कराने वाले को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा हैं।
आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है, उक्त नोटिस में उल्लेख किया गया है कि मुंगेली शहर के मल्हापारा शंकर मंदिर के पास स्थित तालाब के सामने अवैध रूप से विशालकाय व्यवसायिक काम्प्लेक्स बनाया जा है। नगरपालिका से सूचना अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार उस समय उक्त काम्पलेक्स बनाने की अनुमति नहीं ली गई थी। इस प्रकार छ.ग.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 50 (ख) एवं छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्र 11930 दिनांक 27.12.2019 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें यह उल्लेख है कि निकाय क्षेत्रांतर्गत स्थित किसी भी तालाब या जल स्रोत पर व्यवसायिक या अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु अनापत्ति/अनुमति किसी भी परिस्थिति में प्रदान नहीं की जावे।” का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 7 दिवस में कार्यवाही न करने पर याचिका लगाने की बात कही गई हैं।
उपरोक्त आवेदन पत्र के संबंध में कलेक्टर कार्यालय से CMO और निर्माण करने वाले को जवाब एवं दस्तावेज 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया गया।
आपको बता दे कि नगर पालिका से इस अवैध काम्प्लेक्स की पूरी फ़ाइल गायब हैं ऐसे में नगर पालिका द्वारा जवाब देना कठिन लगता हैं बहरहाल नए CMO ने प्रभार ले लिया है अब देखना हैं कि जिला प्रशासन द्वारा इस मामलें में आगे क्या कार्यवाही करती हैं।