नई दिल्ली। अगस्त से अनलॉक 3 लागू हो जायेगा। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इस बार भी कन्टेनमेंट जोन को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कुछ ढील दिए जाने का फैसला लिया है।
अनलॉक 3 में हटाई गई ये पाबंदी :
5 अगस्त 2020 से योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से स्टेंडर्ड पोरेटिंग प्रोसीजर जारी की जाएगी।
अनलॉक 3 में नाईट कर्फू के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है।
वंदे भारत मिशन के तहत सिमित यात्रियों को अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है।
अनलॉक 3 में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे।
अनलॉक 3 में राजनितिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल, मेट्रो रेल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, थिएटर पहले की तरह बंद रहेंगे।